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You are here: भंडाफोड सूचना का अधिकार ‘राष्ट्रगान’ नहीं बनेगा मोबाइल का कॉलर ट्यून

‘राष्ट्रगान’ नहीं बनेगा मोबाइल का कॉलर ट्यून

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नई दिल्ली - दूरसंचार विभाग ने सेवा प्रदाताओं को ‘कॉलर ट्यून’ के रूप में राष्ट्र गान उपलब्ध न कराने का निर्देश दिया है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह राष्ट्रीय सम्मान कानून, 1971 का उल्लंघन होगा। विभाग ने यहां एक वक्तव्य जारी कर कहा है, "लाइसेंसधारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं में राष्ट्रीय सम्मान के चिन्हों के अपमान कानून, 1971 व कार्यकारी आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।"


इसमें कहा गया है कि इस कानून के उल्लंघन को लाइसेंस समझौते की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

 

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